Manish Sisodia gets bail from Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त, 2024) को दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया Manish Sisodia को जमानत दे दी। जस्टिस BR GAVAI और KV Viswanathan की पीठ ने मामले में फैसला सुनाया।
इससे पहले, 6 अगस्त को कोर्ट ने सिसोदिया की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। Manish Sisodia को 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
सुनवाई में देरी के लिए जांच एजेंसियों को ठहराया जिम्मेदार
सुनवाई के दौरान Manish Sisodia के वकील ने कहा कि अक्टूबर में हमें बताया गया था कि ट्रायल 6-8 महीने में पूरा हो सकता है। हमने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरोपी फिर से जमानत मांग सकता है। आरोपी लंबे समय से जेल में है। ऐसे में उन्होंने एमपी एमएलए सेक्शन 45 में दी गई जमानत की कड़ी शर्तों से रियायत की मांग की। वहीं, जांच एजेंसी ने ट्रायल में देरी के लिए आरोपियों को जिम्मेदार ठहराया।
Read Also:
ED ने कहा कि आरोपी अनावश्यक दस्तावेज मांग रहे हैं। सैकड़ों आवेदन दाखिल किए गए, लेकिन कोई भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं दिखाता। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में ज्यादा आवेदन दाखिल नहीं किए गए, इसलिए हम ट्रायल में देरी के लिए आरोपियों को जिम्मेदार ठहराने के निचली अदालत और हाईकोर्ट के निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं।
मुल्जिम को है दस्तावेज़ देखना का अधिकार
सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी के वकील ने 3 जुलाई तक जांच पूरी करने को कहा था । यह बात अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट को बताई गई 6-8 महीने की सीमा से परे है। इस देरी के कारण निचली अदालत में ट्रायल शुरू होने का सवाल ही नहीं उठता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। बिना उचित कारण के इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
530 दिनों से जेल में हैं Manish Sisodia
सीबीआई ने Manish Sisodia को दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के लिए 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें सीबीआई की एफआईआर से संबंधित money laundering मामले में 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
Manish Sisodia को फरवरी 2023 में किया गया था गिरफ्तार
Manish Sisodia ने इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उन्होंने दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज करने वाले निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
सीबीआई ने सिसोदिया को शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें सीबीआई की एफआईआर से संबंधित money laundering मामले में 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि Manish Sisodia ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।