Kuldeep Singh Sengar Life Imprisonment Suspended: उन्नाव रेप कांड (Unnao rape case) का वो खूंखार दरिंदा कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने नाबालिग लड़की का रेप किया और उसके पिता को जान से मार डाला, अब फिर आजाद घूमने वाला है। हाईकोर्ट ने इस दोषी की उम्रकैद की सजा सस्पेंड कर दी है। (Kuldeep Singh Sengar Life Sentence Suspended) ये वही कुलदीप सेंगर है, जो BJP में आने से पहले बहुजन समाज पार्टी (BSP) का बड़ा नेता था। 2017 में BJP में शामिल होने के बाद उसकी ताकत और बढ़ गई थी। (Kuldeep Sengar Political Background) हाईकोर्ट ने सजा सस्पेंड करते हुए जमानत दी, लेकिन दोषसिद्धि बरकरार रखी। पीड़िता और उसके परिवार के लिए ये बड़ा झटका है, जो सालों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही 4 शर्तें भी लगाईं-
- एक भी शर्त तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी।
- पीड़ित से 5 किमी दूर रहना होगा।
- हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा।
- पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा, ताकि देश छोड़कर न जा सकें।
उन्नाव रेप कांड की पूरी कहानी
Unnao rape case full story: ये कांड अप्रैल 2017 का है। उन्नाव जिले के बांगरमऊ में BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप किया। (Kuldeep Sengar Rape Minor Girl) जब लड़की ने शिकायत करने की कोशिश की, तो उसके पिता को सेंगर के गुंडों ने पीटा और फंसाया। पिता को पुलिस हिरासत में डाल दिया गया, जहां उनकी पिटाई से मौत हो गई। (Victim Father Custodial Death) परिवार ने आरोप लगाया कि सेंगर ने पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया। मामले ने तब तूल पकड़ा जब पीड़िता ने CM योगी के घर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। (Unnao Victim Self Immolation Attempt) CBI जांच में सेंगर दोषी पाया गया।
कुलदीप सिंह सेंगर का राजनीतिक बैकग्राउंड
Kuldeep Sengar Political Background: कुलदीप सिंह सेंगर पहले बहुजन समाज पार्टी (BSP) का बड़ा नेता था। (Kuldeep Sengar Was A BSP Leader) 2002 और 2007 में BSP टिकट पर विधायक बना। 2017 में BJP में शामिल हुआ और बांगरमऊ से विधायक चुना गया। BJP में आने के बाद उसकी ताकत बढ़ी, जिसका दुरुपयोग कांड में हुआ। (When Kuldeep Singh Sengar Join BJP) सजा के बाद BJP ने उसे पार्टी से निकाल दिया।
Kuldeep Sengar Sentence Suspension: 2019 में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को रेप के लिए उम्रकैद और पिता की हत्या के लिए 10 साल की सजा सुनाई। (Kuldeep Sengar Life Imprisonment Rape) दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट ने उम्रकैद सस्पेंड कर जमानत दी, लेकिन दोषसिद्धि बरकरार। कोर्ट ने कहा कि अपील लंबित है। पीड़िता पक्ष ने इसे अन्याय बताया।
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