वित्त वर्ष के समाप्त होने के साथ ही टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का समय आ गया है। इस साल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR Filing Last Date 31 जुलाई तय की गई है। जैसे-जैसे यह तारीख पास आ रही है, वैसे-वैसे टैक्सपेयर्स की बेचैनी बढ़ती जा रही है।
हाल के दिनों में कुछ टैक्सपेयर्स को IT पोर्टल पर Form 1 और Form 2 फाइल करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या पिछले वर्षों की तरह इस बार भी ITR Filing Last Date आगे बढ़ेगी?
क्या 31 जुलाई के आगे बढ़ेगी ITR की डेडलाइन?
टैक्स एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) का मानना है कि इस बार सरकार द्वारा ITR Filing Last Date बढ़ाने की संभावना बेहद कम है।
आयकर विभाग का फोकस सिस्टम को सुचारू बनाने और समय पर प्रोसेसिंग पूरी करने पर है। हालांकि पोर्टल पर शुरुआती दौर में कुछ तकनीकी कमियां देखी गईं, लेकिन विभाग का दावा है कि ज्यादातर समस्याओं को दूर कर लिया गया है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि एक्सटेंशन की उम्मीद में बैठने के बजाय 31 जुलाई से पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दें।
आखिरी तारीख तक इंतजार करने के नुकसान
समय पर रिटर्न न भरने से आपको कई वित्तीय और कानूनी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं:
- पेनल्टी (Late Fine): धारा 234F के तहत 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है (कम आय वालों के लिए ₹1,000)।
- ब्याज का भुगतान: बकाया टैक्स पर धारा 234A के तहत हर महीने 1% की दर से ब्याज देना होगा।
- घाटे को कैरी फॉरवर्ड न कर पाना: यदि आपको बिजनेस या कैपिटल गेन में नुकसान हुआ है, तो डेडलाइन के बाद फाइल करने पर इसे अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता।
निष्कर्ष (Conclusion)
निष्कर्ष यह है कि ITR Filing Last Date 31 जुलाई के आगे बढ़ने के आसार न के बराबर हैं। आखिरी दिनों में सर्वर पर लोड बढ़ने से पोर्टल धीमा हो सकता है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अंतिम समय की हड़बड़ी और लेट फीस से बचने के लिए अपने Form 16, AIS और 26AS का सही मिलान करें और आज ही अपना ITR फाइल करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या ITR Filing Last Date 31 जुलाई के आगे बढ़ने की कोई आधिकारिक घोषणा हुई है?
Ans: नहीं, आयकर विभाग ने ITR Filing Last Date बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वर्तमान में अंतिम तिथि 31 जुलाई ही है। एक्सपर्ट्स भी बिना किसी घोषणा के इंतजार न करने की सलाह दे रहे हैं ताकि लेट फीस से बचा जा सके।
Q2. अगर मैं 31 जुलाई की ITR Filing Last Date चूक जाऊं तो क्या होगा?
Ans: यदि आप ITR Filing Last Date तक रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको ₹1,000 से ₹5,000 तक की पेनल्टी और बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ेगा।
Q3. ITR फॉर्म 1 और फॉर्म 2 भरते समय तकनीकी दिक्कत आए तो क्या करें?
Ans: यदि पोर्टल पर फॉर्म भरने में समस्या आ रही है, तो ब्राउज़र की कैशे (Cache) क्लियर करें या दूसरे ब्राउज़र का उपयोग करें। समस्या बनी रहने पर आयकर विभाग के हेल्पडेस्क पर शिकायत दर्ज कराएं और उसका स्क्रीनशॉट संभाल कर रखें।
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