Indian Railway Emergency Qouta Rules: इंडियन रेलवे हमेशा से ही लंबी यात्रा के लिए लोगों की पहली पसंद रही है. जी हां जब बात आती है यात्रियों की सुविधा की तो रेलवे समय-समय पर नियमों में बदलाव करता आया है. ऐसे में अभी हाल ही में, रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किए हैं. जिसके माध्यम से अब ट्रेन के प्रस्थान से एक दिन पहले ही सीट के लिए आवेदन करना होगा.
इतना ही नहीं आवेदन करने के लिए भी एक निश्चित समय सीमा तय की गई है, और तय समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. यह नए नियम रेलवे द्वारा बीते दिन यानी 22 जुलाई को रेल मंत्रालय की ओर से इमरजेंसी कोटा से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं.
क्या हैं नए नियम
चलिए अब आपको बताते हैं की आखिर नए नियम क्या हो गए हैं जिनके जरिए आपकी टिकट बुक हो पाएगी. गौरतलब है कि, पैसेंजर को मॉर्निंग में 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा के द्वारा अनुरोध करने के लिए यात्रा से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक करना होगा. वहीं दोपहर 2:01 बजे से रात 12:59 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए यात्रियों को आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा से एक दिन पहले शाम 4 बजे तक भेजना होगा.
Reservation Chart तैयार करने के नियम में भी बदलाव
रेलवे द्वारा हाल ही में रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का समय भी 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया था. इस नियम के प्रभावी होने के बाद अब आपातकालीन कोटा के तहत टिकट बुकिंग की टाइमिंग में बदलाव किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से यात्रियों को टिकट बुकिंग रिक्वेस्ट भेजने के लिए ज्यादा समय मिलेगा.
Sunday और Holiday के दिन के नियम
रेलवे ने कहा है कि रविवार या छुट्टी के दिन चलने वाली ट्रेनों के लिए इमरजेंसी टिकट की मांग पहले ही कर लेनी चाहिए. ये रिक्वेस्ट आखिरी कामकाजी दिन के ऑफिस टाइम में ही भेजनी जरूरी है, ताकि टिकट चार्ट समय पर बन सके और कोई दिक्कत न हो.