रीवा के कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

Executive Engineer TP Gurdwan

High Court rejected the petition of Rewa Executive Engineer TP Gurdwan: रीवा में आरटीआई कार्यकर्ता पर शिकायत वापस लेने और वरिष्ठ अधिकारियों पर लेनदेन का आरोप लगाने वाले वायरल वीडियो के मामले में निलंबित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 01 रीवा टीपी गुर्दवान की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं। कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान ने 17 जून को हाईकोर्ट जबलपुर में रिट याचिका दायर कर कमिश्नर रीवा के निलंबन आदेश को निरस्त करने की अपील की थी। जिसपर 20 जून को अर्जेंट हियरिंग के दौरान जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की।

इस दौरान जस्टिस भट्टी ने कहा की जब आपके पास मप्र सिविल सेवा आचरण वर्गीकरण नियंत्रण और अपील 1966 के तहत निलंबन के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था उपलब्ध है तो आप पहले वहां अपील करें। इस प्रकार आदेश देते हुए याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने आगे लेख किया कि गुर्दवान इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर संबंधित अपीलीय अधिकारी के समझ प्रकरण प्रस्तुत करें जिस पर अपीलीय अधिकारी कार्यपालन यंत्री की याचिका पर 60 दिवस के भीतर निर्णय लें। बतादें कि फर्जी डिग्री की जांच के मामले में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी टीपी गुर्दवान पर कार्यवाही की तलवार लटक रही है, जिस पर कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा कार्यवाही का प्रस्ताव पहले ही प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष मंत्रालय भेजा जा चुका है। उधर एक अन्य शिकायत पर भी गुर्दवान के विरुद्ध जांच प्रक्रियाधीन है।


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