Delhi Blast Case : दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आतंकी जैसीर को कोर्ट से राहत, NIA कस्टडी में मिल सकेगा वकील

Delhi Blast Case : दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट के मामले में टेररिस्ट जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने वानी को NIA कस्टडी के दौरान अपने वकील से मिलने की परमिशन दे दी है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, वानी NIA कस्टडी के दौरान हर दूसरे दिन शाम 5 से 6 बजे के बीच 20 मिनट के लिए अपने वकील से मिल सकेगा। सस्पेक्टेड टेररिस्ट जसीर बिलाल वानी ने कोर्ट से अपनी कस्टडी के दौरान NIA हेडक्वार्टर में अपने वकील से मिलने की परमिशन मांगी थी।

जसीर बिलाल वानी NIA कस्टडी में है। Delhi Blast Case

NIA ने जसीर बिलाल वानी को टेररिस्ट उमर-उन-नबी का एक्टिव एसोसिएट बताया है। NIA के मुताबिक, वानी कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला है। उसे 17 नवंबर को श्रीनगर से अरेस्ट किया गया था और 18 नवंबर को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया था। टेररिस्ट जसीर बिलाल वानी पर ड्रोन को मॉडिफाई करके टेररिस्ट को टेक्निकल सपोर्ट देने का आरोप है।

चार आरोपी NIA की कस्टडी में। Delhi Blast Case

इससे पहले, गुरुवार को, दिल्ली की एक कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट केस में चार आरोपियों को 10 दिन की NIA कस्टडी में भेज दिया। उन्हें 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। ब्लास्ट के बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मुजम्मिल गनई, अदील राथर और शाहीना सईद के साथ-साथ मौलवी इरफान अहमद वागे को भी गिरफ्तार किया था।

NIA ने जसीर बिलाल को श्रीनगर से गिरफ्तार किया।

इससे पहले दिन में, NIA ने उसे श्रीनगर में हिरासत में लिया और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज अंजू बजाज चांदना ने चारों आरोपियों को 10 दिन की NIA कस्टडी में भेज दिया। NIA ने उनसे पूछताछ के लिए कोर्ट से 15 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट परिसर में भारी सिक्योरिटी थी और दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की एक टुकड़ी भी तैनात की गई थी।

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