Bhopal Curfew News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नागरिको के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें की भोपाल के पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा के छठे सत्र, जो 28 जुलाई 2025 से 8 अगस्त 2025 तक चलेगा, के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
क्या है आदेश?
इन आदेशों के अनुसार:
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते। ऐसी भीड़ को गैरकानूनी माना जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति किसी जुलूस, प्रदर्शन का नेतृत्व नहीं करेगा, उसमें हिस्सा नहीं लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा।
- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर हथियार, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू, धारदार हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा।
- सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर, तांगा, बैलगाड़ी जैसे भारी या धीमी गति वाले वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
- कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्कूल, कॉलेज, होटल, दुकान, उद्योग या सार्वजनिक/निजी सेवाओं में बाधा पहुंचे।
- यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
इन मार्गों पर प्रभावी होगा:
- लिली टॉकीज से 7वीं बटालियन के सामने वाला मार्ग
- एम.व्ही.एम. कॉलेज, एयरटेल तिराहा से रोशनपुरा तक का मार्ग
- बाणगंगा चौराहा से जनसंपर्क कार्यालय, लोअर लेक मार्ग से राजभवन और पुरानी विधानसभा चौराहा
- जिंसी चौराहा से पुराना सी.आई.डी., रेल अधीक्षक कार्यालय, शब्बन चौराहा से पुरानी जेल की ओर
- स्लाटर हाउस रोड, मैदामिल से बोर्ड ऑफिस चौराहा
- झरनेश्वर मंदिर चौराहा से ठंडी सड़क, ठंडी सड़क से 74 बंगले की सबसे ऊपरी सड़क से रोशनपुरा चौराहा
- पॉलिटेक्निक रोड/दूरदर्शन रोड, भारत भवन रोड से मुख्यमंत्री निवास तक
- नवीन विधानसभा क्षेत्र, राजभवन क्षेत्र, मुख्यमंत्री निवास क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन और राजभवन की ओर जाने वाले सभी मार्ग
- विधायक विश्राम गृह के सामने की सड़क, मैदा मिल सड़क का ऊपरी क्षेत्र, बोर्ड ऑफिस चौराहा, 74 बंगला, ओमनगर, वल्लभ नगर की झुग्गी क्षेत्र, पत्रकार भवन, नवीन विधानसभा की ओर जाने वाली सड़क, सतपुड़ा भवन, विंध्यांचल भवन, वल्लभ भवन और अरेरा एक्सचेंज क्षेत्र
- नीलम पार्क (थाना जहांगीराबाद), शाहजहानी पार्क (थाना तलैया), अम्बेडकर पार्क (थाना टीटी नगर), चिनार पार्क (थाना एम.पी. नगर)
यह भी पढ़ें: MP: राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद सोहरा में पर्यटन स्थल बंद, भाई को पूजन के लिए विशेष अनुमति
यह आदेश 28 जुलाई 2025 से 8 अगस्त 2025 तक सुबह 6:00 बजे से रात 12:00 बजे तक या विधानसभा सत्र के समाप्त/स्थगित होने तक (जो भी पहले हो) लागू रहेगा।