BLO teachers will not take classes in schools: रीवा जिले के गुढ़ एसडीएम के एक नए आदेश ने शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एसडीएम ने बीईओ को निर्देश जारी किया है कि जिन शिक्षकों को बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर का कार्य सौंपा गया है, उन्हें शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। यह आदेश निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण 2023 के डाटा और वर्ष 2025 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की मैपिंग को समय पर पूरा करने के लिए दिया गया है।
इसे भी पढ़ें : रीवा में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रांसपोर्टर को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत
हालांकि, इस आदेश ने बीईओ के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी पहले से ही है, और बीएलओ कार्य के लिए शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने पर स्कूलों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही, इन स्कूलों में शिक्षक पदस्थ होने के कारण अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी संभव नहीं हो पा रही है।
बीईओ ने इस मामले में डीईओ से मार्गदर्शन मांगा है। उधर, उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य काम नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे में यह आदेश जिले में चर्चा का विषय बन गया है, और शिक्षा विभाग के सामने इसे लागू करने की चुनौती बनी हुई है।