Ajeet Bharti Arrest News: सोशल मीडिया पर हलचल मचाने वाले प्रमुख यूट्यूबर और दक्षिणपंथी प्रभावशाली व्यक्तित्व अजीत भारती (Ajeet Bharti Arrest By Delhi Police) को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवई (Ajeet Bharti CJI Gavai Controversial Post) के खिलाफ उनके कथित भड़काऊ बयानों और हिंसा भड़काने वाले वीडियो के आधार पर की गई है। गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जहां कई यूजर्स इसे न्याय का फैसला बता रहे हैं, जबकि समर्थक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दे रहे हैं।
अजीत भारती, जो अपनी यूट्यूब चैनलों और X पर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में सीजेआई गवई के खिलाफ विवादास्पद बयान दिए थे। कुछ दिनों पहले उनके एक लाइव शो में भारती और उनके सहयोगी ने सीजेआई की कार को घेरने और उन पर थूकने जैसे सुझाव दिए, जो सीधे तौर पर हिंसा को बढ़ावा देने वाले पाए गए। भारती ने कहा था, “गांधीजी की कार को घेर लो… थूक दो चेहरे पर।”
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला और कई यूजर्स ने इसे सीजेआई के खिलाफ धमकी के रूप में चिह्नित किया।इसके ठीक एक दिन पहले, 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक वकील ने सीजेआई गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था, जो सुरक्षा कर्मियों ने रोका। इस घटना के बाद भारती के पुराने वीडियो फिर से चर्चा में आ गए, जहां उन्होंने सीजेआई को “दलित पुत्र” कहकर उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए और हिंदू भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। कई पोस्ट्स में उन्होंने कहा, “ये बस शुरुआत है… ऐसे जजों का यही हाल होगा जो हिंदुओं का अपमान करेंगे
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नोएडा स्थित भारती के आवास पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153A (समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना), 504 (सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश) और 505(2) (घृणा फैलाने वाले बयान) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई। इसके अलावा, कोर्ट कंटेम्प्ट एक्ट 1971 की धारा 15 के तहत भी जांच चल रही है, क्योंकि उनके बयानों ने न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “हमें कई शिकायतें मिली थीं, जिनमें मोहम्मद जुबैर (अल्ट न्यूज) और अन्य यूजर्स शामिल थे। जांच में पाया गया कि ये बयान सार्वजनिक शांति के लिए खतरा हैं। भारती को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।”