Action will be taken if classes are found running in dilapidated buildings: स्कूल शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाओं का संचालन नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्थिति में जर्जर भवनों में कक्षाएं संचालित पाई जाती हैं और कोई हादसा होता है तो उस स्कूल के शिक्षक से लेकर डीईओ तक की जवाबदेही तय की जाएगी।
इस संबंध में लोक शिक्षण के संयुक्त संचालक नीरव दीक्षित ने रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों और परियोजना समन्वयकों को पत्र लिखकर ऐसे स्कूलों का चयन करने का निर्देश दिया है जिनके भवन जर्जर हालत में हैं। साथ ही कक्षाओं के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी अधिकारियों को बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। बीते साल गढ़ कस्बे में एक निजी विद्यालय के पास ही जर्जर भवन का स्ट्रक्चर था। जिसके गिरने से चार बच्चों की दबकर मौत हो गई थी।