पड़ोसी का धड़ से गर्दन उड़ाने वाले सख्स को फांसी की सजा, एमपी की अदालत ने सुनाया फैसला

खंडवा। एमपी के खंडवा की अदालत ने पड़ोसी का धड़ से गर्दन उड़ाने वाले सख्स को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। जानकारी के तहत जादू-टोने के शक में चंपालाल उर्फ नंदू ने पड़ोस में रहने वाले रामनाथ की बड़े ही निर्दयता पूर्वक हत्या किया था और उसे अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की अदालत में सुनाया गया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में घटनास्थल पर मौजूदगी, डीएनए रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शी पत्नी के बयान को सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना।

यह थी घटना

जानकारी के तहत यह घटना 12 दिसंबर 2024 के रात की है। खंडवा के हरसूद तहसील के ग्राम छनेरा निवासी रामनाथ बिलोटिया अपने घर में पत्नी शांतिबाई के साथ सो रहे थे। इस बीच रात करीब 2.30 बजे रामनाथ बाहर निकले, तो पड़ोसी नंदू कुल्हाड़ी लेकर उनके घर आ धमका और चिल्लाने लगा तू जादू-टोना करता है। इसके बाद उसने रामनाथ पर बेरहमी से कुल्हाड़ी से वार कर दिया। रामनाथ की पत्नी शांतिबाई जब बाहर आईं तो देखा कि नंदू रामनाथ की गर्दन काट रहा था। आरोपी इतना बेकाबू था कि हत्या के बाद भी शव के पास खड़ा होकर धमकाता रहा “कोई पास आया तो उसे भी काट दूंगा।” इससे गांव वाले डरकर घरों में छिप गए। इधर सूचना मिलने पर थाना पंधाना पुलिस मौके पर पहुंची, और आरोपी को मौके से ही कुल्हाड़ी समेत गिरफ्तार किया था।

7 माह में आया फैसला

इस केस में पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया तो वही अदालत में चार्ज सीट पेस की। इस केस में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं गवाह के बयानों के आधार पर कोर्ट ने हत्या करने वाले के लिए सजा मुकर्रर करते हुए फांसी दिए जाने का फैसला सुनाया है। इस केस में खास पहलू यह है कि महज 7 महीने में इस केस का निपटारा हुआ है। मृतक की पत्नी और परिवार के लोगो इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि अदालत के इस फैसले से शायद किसी दूसरी पत्नी को इस तरह की घटना से न गुर्जरना पड़े।

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