अग्निवीरों को सौगात, बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में 50 प्रतिशत रिर्जवेशन, नोटिफिकेशन जारी

जॉब। भारत सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात दे दिया हैं, जिसके तहत बीएसएफ की भर्ती में अग्निवीरों के लिए सरकार ने विशेष कोटा तय करते हुए उनके भर्ती की प्रक्रिया में भी सरलता ला दिया है। एमएचए ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए उनका कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

केद्र सरकार ने किया बदलाव

केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, 1968 की धारा 141 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया है। नए नियमों को “बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025” नाम दिया गया है। यह नियम 18 दिसंबर से लागू किए गए हैं।

संशोधन के ये है मुख्य बिंदु

नया नाम- इन नियमों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

अग्निवीर कोटा- कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

आयु सीमा में छूट- पहले बैच के अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक की छूट मिलेगी, और बाद के बैचों के लिए 3 साल की छूट होगी।

शारीरिक परीक्षण से छूट– योग्य पूर्व अग्निवीर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से पूरी तरह मुक्त रहेंगे।

अधिसूचना- यह बदलाव गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से किया गया है और यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है।

संशोधित नियमों के अनुसार

50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए

10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए

3 प्रतिशत तक पद कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) की सीधी भर्ती के लिए आरक्षित रहेंगे।

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