एमपी में जहरीली शराब से 24 लोगो की मौत, 14 लोगो को अदालत ने दी ऐसी सजा

मुरैना। मध्यप्रदेश में जहरीली शराब से 24 लोगो की हुई मौत मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 14 लोगो की सजा मुकर्रर कर दी है। जिले के जौरा की अदालत ने जहरीली शराब मामले में 14 को दोषी पाया है। उन्हे 10-10 वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।

4 साल में आया फैसला

यह मामला जनवरी 2021 का है। जब मुरैना जिले के छैरा में जहरीली शराब पीने के कारण 24 लोगों की मौत हो गई थी और 8 लोगों की आँख की रौशनी चली गई थी। इस घटना से शासन-प्रशासन हिल गया और जहरीली शराब मामले में एक्शन लिया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके चालान न्यायालय में पेश किया। जौरा न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत के फैसले की जानकारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिंह सिकरवार ने मीडिया को देते हुए बताया कि न्यायालय ने जहरीली शराब पीने से हुई 24 लोगों की मौत के लिए 14 आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

मिलाए गए थे जहरीले रसायन

चार वर्ष तक चले इस मुकदमे में अदालत में 100 से अधिक साक्ष्य पेश किए गए, गवाहों के बयान दर्ज हुए और वैज्ञानिक रिपोर्टों ने पुष्टि के आधार पर शराब में घातक जहरीले रसायन मिलाए गए थे, कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने अवैध और जहरीली शराब बनाकर और उसे बेचकर न केवल कानून का उल्लंघन किया, बल्कि कई परिवारों को उजाड़ दिया इसलिए उन्हें कठोरतम दंड मिलना आवश्यक है। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवारों ने कहा कि यह न्याय की जीत है और उन्होने न्यायालय को धन्यवाद दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *