10 prisoners will be released from Rewa Central Jail on Republic Day: रीवा केंद्रीय जेल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार 10 कैदियों को रिहा किया जाएगा। जेल प्रशासन ने शासन के निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन कैदियों का चयन किया है, जिसमें उनके व्यवहार, सजा की अवधि, अपराध की गंभीरता और समाज में पुनर्वास की संभावना को प्रमुखता दी गई है। जिन 10 कैदियों की रिहाई प्रस्तावित है, उनमें से चार कैदियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इन चारों ने अपनी सजा के 14 वर्ष पूरे कर लिए थे और माफी के अतिरिक्त नियमों के अनुसार कुल 20 वर्ष का कारावास भोग लिया था।
इनकी जमानत अपील हाईकोर्ट में लंबित थी, लेकिन रिहाई सूची में नाम आने के बाद उन्होंने अपनी अपील वापस ले ली, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। जेल अधीक्षक एस.के. उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि इस बार भी गंभीर अपराधों में सजा पाने वाले कैदियों को रिहाई से बाहर रखा गया है। एनडीपीएस एक्ट, दुष्कर्म, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस बार रिहाई सूची में कोई महिला कैदी भी नहीं है। जेल प्रशासन ने रिहा होने वाले सभी कैदियों के परिजनों को पहले ही सूचना भेज दी है ताकि वे 26 जनवरी को केंद्रीय जेल पहुंचकर अपने सदस्यों को ले जा सकें।
