Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के मामले की सुनवाई की। देशभर में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नगर निगम नियमों के मुताबिक नोटिस देने के बाद ही अवैध निर्माण को तोड़ा जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस संबंध में दिशा-निर्देश बनाएंगे। सभी राज्यों को इसका पालन करना चाहिए।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि इसके जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई सोमवार यानी 2 सितंबर को करेगा। देश के कई राज्यों में कोर्ट और कानून को दरकिनार कर बुलडोजर संस्कृति को रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई करने की गुहार लगाई गई है।
यूपी सरकार ने कानून का उल्लंघन किया। Supreme Court
एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से इस साल फरवरी में जारी एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल 2022 से जून के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद इसी साल मई में एमपी में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। वो भी घटना के चंद घंटों के अंदर यानी कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सरकार ने सजा भी सुना दी।
उदयपुर में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने राशिद खान के घर को ध्वस्त कर दिया ।
अगस्त 2024 में राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने राशिद खान के घर को ध्वस्त कर दिया। राशिद के 15 वर्षीय बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी पर चाकू से वार करने का आरोप है। पीड़ित और आरोपी के अलग-अलग धर्मों के अनुयायी होने की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और हिंसक झड़पें हुईं।
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