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नए कानून के तहत पहली कार्यवाई किस पर हुई? बताया अमित शाह ने

New Criminal Laws: देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके साथ ही पुराने आपराधिक कानून खत्म कर दिए गए हैं। इससे पहले न्यूज एजेंसी एएनआई समेत कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने नए नियमों के तहत पहला मामला रिपोर्ट किया था। बताया गया था कि नए कानून (New Criminal Laws) के तहत दिल्ली में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अब इस मामले में नया अपडेट आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि यह पहला मामला नहीं है। उन्होंने कहा है कि नए आपराधिक कानूनों (New Criminal Laws) के तहत पहला मामला किसी रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया है। गृह मंत्री के मुताबिक पहला मामला मध्य प्रदेश से आया है। ग्वालियर में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। जो मोटरसाइकिल चोरी का मामला है। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली का मामला नए कानून के तहत दर्ज किए गए पहले मामलों में से एक है। शाह ने कहा है,

“नए कानूनों (New Criminal Laws) के तहत पहला मामला ग्वालियर के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। यह चोरी का मामला था। किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मामला रात 12.10 बजे दर्ज किया गया था। जहां तक ​​एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ मामले (दिल्ली मामले में) का सवाल है, इसके लिए पहले से ही प्रावधान थे और यह कोई नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसकी समीक्षा करने के लिए नए प्रावधान का इस्तेमाल किया और फिर मामले को खारिज कर दिया।”

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इससे पहले, समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, जो फुटओवर ब्रिज के नीचे अपनी दुकान लगाता था। भारतीय दंड संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस व्यक्ति पर फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने का आरोप था। रेहड़ी-पटरी वाले की पहचान बिहार निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। वह व्यक्ति अपनी गाड़ी में तंबाकू और पानी बेच रहा था।

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