The Udaipur Files Release Date: फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ के निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के रिलीज पर रोक लगाने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग के बाद, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने एक-दो दिन में याचिका को सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया है। इस सुनवाई से फिल्म पर लगी रोक हटने की संभावना जताई जा रही है।
फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ के निर्माता ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई थी। सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने एक-दो दिन में याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की निर्धारित रिलीज से ठीक एक दिन पहले यह आदेश जारी किया था। यह फैसला जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि फिल्म सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ है और मुस्लिम समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाती है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के खिलाफ केंद्र सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने का निर्देश दिया और तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी, जब तक केंद्र सरकार इस पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेती।
गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि हाईकोर्ट का आदेश रिलीज से कुछ घंटे पहले पारित किया गया, जबकि थिएटर बुकिंग और एडवांस टिकट बिक्री सहित सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी द्वारा फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।