Delhi High Court : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल्द ही एक नया सरकारी आवास मिलेगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि केजरीवाल को अगले 10 दिनों के भीतर एक उपयुक्त आवास आवंटित कर दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में यह बयान दिया। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष तब आया जब आप ने केजरीवाल के लिए दिल्ली में एक बंगला आवंटित करने की मांग वाली याचिका दायर की। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि राजनेताओं के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी आवास आवंटन के मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाना ज़रूरी है।
“10 दिनों के भीतर आवास आवंटित कर दिए जाएँगे।” Delhi High Court
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त करते हुए कहा, “मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा यह बयान दर्ज किया जाए कि अरविंद केजरीवाल को आज से 10 दिनों के भीतर एक उपयुक्त आवास आवंटित कर दिया जाएगा।” यह बयान अदालत द्वारा यह संज्ञान लिए जाने के बाद आया कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने हाल ही में कहा था कि इस मामले का जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा।
आप की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने अदालत में दलील दी कि केजरीवाल को वही आवास मिलना चाहिए जो उन्हें पहले मिलता था, चाहे वह टाइप 7 हो या टाइप 8।
सॉलिसिटर जनरल और आप के वकील के बीच हल्की बहस हुई।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “आम आदमी कभी टाइप 8 आवास के लिए नहीं लड़ता।” इस पर राहुल मेहरा ने कहा, “चुनावों के लिए यह नारेबाजी ठीक थी, लेकिन यह अदालत है।” न्यायाधीश ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और जल्द ही फैसला सुनाएँगे। न्यायमूर्ति दत्ता ने टिप्पणी की कि आवास आवंटन का मुद्दा न केवल राजनेताओं के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा, “मंत्रालय की प्रक्रिया पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस मुद्दे का हर समय समाधान होना चाहिए, चाहे वह राजनेता हो या आम नागरिक।” अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर केजरीवाल को आवंटित आवास उपयुक्त नहीं लगता, तो वे सरकार से दोबारा संपर्क कर सकते हैं।
केजरीवाल का वर्तमान आवास कहाँ है? Delhi High Court
याचिका के अनुसार, अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद अपना आधिकारिक आवास, 6 फ्लैगस्टाफ रोड, खाली कर दिया था। तब से, वे मंडी हाउस के पास एक अन्य आप सदस्य के आधिकारिक आवास में रह रहे हैं। जनरल तुषार मेहता ने कहा ,
“केजरीवाल को टाइप 5 जैसे निम्न-गुणवत्ता वाले आवास में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। हम कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी नहीं हैं।” न्यायमूर्ति दत्ता ने पलटवार करते हुए कहा, “अगर आपको आवास पसंद नहीं है, तो आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। आप सॉलिसिटर जनरल से बात करके इसे सुलझा सकते हैं।”