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अमेरिका से लौटे भारतीय प्रवासियों का अब क्या होगा?

What will happen to the Indian immigrants who returned from America: अमेरिकी सरकार अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेज रही है, ट्रंप सरकार ने लगभग 20 हजार भारतीय प्रवासियों को चिन्हित किया है जिन्हे एक एक करके वापस इंडिया डिपोर्ट किया जाना है. जो लोग नियम विरुद्ध तरीके से अमेरिका रहने गए उन्होंने वहां पहुंचने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर डाले, किसी ने जमीन बेंच दी, किसी ने मां के गहने बेच दिए, किसी ने कर्ज लिया मगर इस खर्च की भरपाई होती उससे पहले ही उनपर कार्रवाई हो गई. अब जो लोग वापस भारत भेजे जा रहे हैं वो इस सोच में पड़े हैं कि उनका अब क्या होगा और यही सवाल आम लोगों का भी है कि अमेरिका से लौटे भारतीय प्रवासियों के साथ अब क्या होगा?

बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मांग उठा रहे हैं कि ऐसे लोगों के रोजगार के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकी वो भारत की बेरोजगारी से हताश होकर दूसरे देश में गलत तरीके से जाने को मजबूर हुए. लेकिन सरकार इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे इससे पहले इन लोगों पर कार्रवाई की गाज गिरने वाली है.

वापस लौट रहे भारतीयों की पुलिस सबसे पहले जांच करेगी, कि कहीं इनमे से कोई भारत में क्राइम करके अमेरिका तो नहीं भागा है? या किसी मानव तस्करी गिरोह की मदद से तो वहां नहीं पहुंचा है. ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। उन्हें भारत के कानून के तहत सज़ा दी जाएगी।

पुलिस ये जांच करेगी कि ये अवैध प्रवासी अमेरिका कैसे पहुंचे ? अगर वे टूरिस्ट वीजा लेकर गए और वहीं अवैध रूप से रहने लगे तो ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकी उन्होंने अपराध भारत की नहीं अमेरिका की जमीन में किया है. लेकिन अगर इनमे से ऐसे लोग हुए जो अवैध रूप से भारत की सीमा पार करके दूसरे देश गए हैं तो उनपर केस चल सकता है.

एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका से भारत लौट रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ 4 तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है. अगर किसी ने अपने इंडियन पासपोर्ट में हेराफेरी की है, या उसे नष्ट किया है तो नागरिक अधिनियम 1955 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार इनपर कार्रवाई होगी। जिसमे 6 महीने से 2 साल तक की जेल और 10 हजार रुपए तक जुर्मना लग सकता है.

अगर किसी ने हवाला के जरिए मानव तस्करो को डंकी रुट से अमेरिका पहुंचाने के लिए पैसा दिया है तो उनपर आयकर अधिनियम 1961 के तहत ED एक्शन ले सकती है जिसमे 100 से 300 प्रतिशत तक जुर्मना लग सकता है.

अगर किसी ने भारत से भागने के दौरान अवैध तरीके से धन या कोई कीमती चीज़ अपने साथ लेकर गए थे तो उनपर सीमा शुक्ल अधिनियम 1962 के तहत कार्रवाई हो सकती और इसके अलावा अवैध रूप से भारत की सीमा पार कर अमेरिका भागने वालों के खिलाफ इमिग्रेशन अधिनियम 1983 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।

और सबसे बड़ी बात, अमेरिका से वापस लौटाए गए भारतीय अब कभी ज़िन्दगी में दोबारा अमेरिका नहीं जा सकते हैं, वीजा लेकर भी नहीं। उन्हें मिलेगा ही नहीं और अमेरिका के साथ – साथ कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे उन 20 देशों में नहीं जा सकते हैं जो US फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं.

बता दें कि अमेरिकी सरकार ने 20 हजार 407 अवैध भारतीय प्रवासियों को चिन्हित किया है. इनमे से 2 हजार 447, डिटेंशन सेंटर में कैद हैं इन्ही कैदियों में से 104 को हाल ही में वापस भारत भेजा गया है. वहीं जो 17 हजार 940 भारतीय कैद नहीं हैं उनके शरीर में ट्रैकर लगाया गया है जिन्हे 24 घंटे ट्रेक किया जाता है। एक एक करके इन सभी लोगों को वापस भारत भेजा जाएगा।

बहरहाल भारत में इन अवैध प्रवासियों के वापस लौटने को लेकर विपक्ष बवाल मचाए हुए हैं, अमेरिका पर अमानवीय व्यव्हार करने के आरोप लग रहे हैं जबकि विदेश मंत्री का कहना है कि अवैध प्रवासियों को इसी तरह उन्हें देश भेजना अमेरिका की नीति है. वैसे इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें धनयवाद

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