Punishment for cutting trees in India: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना किसी इंसान की हत्या से भी बदतर है. पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। इसी के साथ Supreme Court ने पेड़ काटने की सज़ा (Punishment for cutting trees in India) भी सुनाई है.
भारत में पेड़ काटने पर क्या सजा होती है?
What is the punishment for cutting a tree in India: सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रूप से काटे गए पेड़ों के मामले में सुनवाई करते हुए प्रत्येक पेड़ काटने के लिए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने की मंजूरी दी है. और जुर्माने के खिलाफ लगाई गई याचिका को ख़ारिज भी कर दिया है. जस्टिस अभय एस ओका (Justice Abhay S Oka) और जस्टिस उज्जल भुइयां (Justice Ujjal Bhuiyan) की बेंच ने यह क्लियर किया है कि कोई भी व्यक्ति या अधिकारी या संसथान बिना अनुमति लिए पेड़ों की कटाई नहीं कर सकता है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट पेड़ों की कटाई से जुड़े के मामले की सुनवाई कर रहा था. जिसमे एक व्यक्ति ने पेड़ों के काटने पर जुर्माना नलगाने और कार्रवाई करने न करने की मांग की थी। ये पेड़ बिना अनुमति के काटे गए थे. आरोपी ने शिव शंकर अग्रवाल ने पिछले साल बिना अनुमति लिए 454 पेड़ों को काट दिया था. मामला कोर्ट पंहुचा तो अदालत ने हर पेड़ की कटाई पर एक लाख रुपए यानी कुल 4.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था.
आरोपी ने कोर्ट में जुर्माना राशि को कम करने का और कहीं और पेड़ लगाने की अनुमति देने की याचिका लगाई थी. उसने माफ़ी भीं मांगी थी. मगर अदालत ने जुर्माना कम करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधियों में यह कड़ा सन्देश जाना चाहिए कि कानून और पेड़ों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर अब बेंचमार्क तय कर दिया है कि ऐसे ममलों में कितना जुर्माना होना चाहिए।
ताज ट्रेपेजियम जोन में काटे गए थे पेड़
उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक इमारतों के पासपास 10,400 स्वायर मीटर एरिया संरक्षित क्षेत्र है. 1996 में कोर्ट ने इस जोन में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाने का आदेश दिया था ताकि ऐतिहासिक स्थलों में पर्यावरणीय गिरावट को रोका रोका जा सके, लेकिन पिछले साल एक ठेकेदार ने बना अनुमति लिए ही 454 पेड़ों को काट डाला।
ऐसे में कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि ताज ट्रेपेजियम जोन से इतनी संख्या में पेड़ जाने के बाद इस दोबारा वन क्षेत्र बनने में 100 साल का वक़्त लगेगा। इसी लिए आरोपी पर कोई दया नहीं दिखाई जा सकती।
भारत में पेड़ काटने पर कितना जुर्माना लगता है
What is the fine for cutting trees in India: जस्टिस अभय एस ओका (Justice Abhay S Oka) और जस्टिस उज्जल भुइयां (Justice Ujjal Bhuiyan) की बेंच के द्वारा सुनाए गए फैसले के अनुसार अब देश में बिना अनुमति के बड़ी संख्या में पेड़ काटने पर प्रति पेड़ 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है.