शुक्रवार 10 मई को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 5 महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में बृजभूषण पर आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की चार्जशीट में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने एक महिला पहलवान की शिकायत खारिज कर दी। कोर्ट ने कुश्ती संघ के पूर्व सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। बृजभूषण ने कहा कि मेरे ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं।
शुक्रवार 10 मई को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय होने के बाद भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है. भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों को खारिज किया। शनिवार 11 मई को गोंडा में कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। यदि आरोप साबित हुए, तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। अब कोर्ट को सबूत देने का वक्त आ गया है। अभी चुनाव चल रहा है। मेरे साहबजादे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने दीजिए। फिर आगे की रणनीति पर बात करूंगा।
शुक्रवार 10 मई को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 5 महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में बृजभूषण पर आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की चार्जशीट में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने एक महिला पहलवान की शिकायत खारिज कर दी। कोर्ट ने कुश्ती संघ के पूर्व सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। बृजभूषण ने कहा कि मेरे ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं। कोई गंभीर आरोप नहीं हैं। मैं इनका सामना करूंगा। यह बात मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं। अब कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। चार्जशीट लगी थी। इसके कुछ हिस्सों को कोर्ट ने छोड़ दिया। कुछ हिस्सों को मान्य किया है। कोर्ट में जब बहस होगी, तब हम भी अपना पक्ष रखेंगे।
बृजभूषण सिंह ने कहा कि यह जिस दिन की घटना है, उस दिन मैं कहां था वह सारे सबूत मेरे पास हैं। कोर्ट के सामने रखने का समय आ गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इन आरोपों को मैं डेढ़ साल से झेल रहा हूं। मैं इसके खिलाफ केस लड़ूंगा। अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं। हालांकि, बृजभूषण ने कोर्ट के सामने भी यह बात कही थी कि घटना के दिन वह देश से बाहर थे। लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।
आरोपों को लेकर कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि 6 महिला पहलवानों में से 5 की शिकायतों में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने एक महिला पहलवान की शिकायत खारिज कर दी। कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 354-ए और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए हैं। बृजभूषण को अब कोर्ट का ट्रायल फेस करना होगा, जिन धाराओं में उन पर आरोप तय हुए हैं। उनमें धारा-354 में अधिकतम 5, 354-A में अधिकतम 3 और 506 में अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है।