यूट्यूबर एल्विश यादव पर रेव पार्टी में दुर्लभ प्रजाति के सांपों के जहर की सप्लाई करने का आरोप लगा था. उसने नोएडा सेक्टर 51 की एक पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई की थी, जिसकी फॉरेंसिक टीम ने भी पुष्टि की. अब एल्विश ने खुद पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कुबूल कर लिया है.
Elvish Yadav Case, Rave Party, NDPS Act: रविवार 17 मार्च से मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव नोएडा पुलिस की गिरफ्त में है. सांपों के जहर की कथित खरीद-फरोख्त मामले में उसे अरेस्ट किया गया है. पूछताछ में उसने आरोप भी कुबूल कर लिया और बताया कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रेव पार्टियों में मिल चुका है. उस पर आरोप था कि वह पार्टियों में सांप के जहर और दुर्लभ सांपों की सप्लाई करता था.
एल्विश ने कुबूला अपना जुर्म
एल्विश यादव ने कुबूल किया है कि नवंबर में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ उसका संपर्क था और उनसे जान-पहचान भी थी. नोएडा पुलिस ने एल्विश को रविवार 17 मार्च की शाम को गिरफ्तार किया था. कुछ महीने पहले उसे एक रेव पार्टी में देखा गया था, जहां वह अपने दोस्तों के साथ कथित रूप से दुर्लभ सांपों के गले में डालकर डांस-पार्टी कर रहा था.
एल्विश को जमानत मिलना भी मुश्किल पड़ सकता है
सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आई. नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act) की धारा 29 के तहत केस दर्ज किया है. इस कानून के तहत कार्रवाई तब की जाती है, जब कोई ड्रग से जुड़ी साजिश शामिल हो या मामला ड्रग्स की खरीद-फरोख्त से जुड़ा हो. इस कानून के तहत सजा पाने वाले दोषी को जमानत मिलना मुश्किल होता है.
पीएफए के अधिकारी को एल्विश ने दी थी धमकी
पीपल फॉर एनिमल्स ( पीएफए ) ने सांप के जहर वाली रेव पार्टी का खुलासा किया था. इसी संस्था के अधिकारी ने एल्विश के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि यूट्यूबर उन्हें धमकी दे रहा है. उस पर एक म्यूजिक वीडियो का भी मामला है, जिसमें वह सांपों के खेलता नजर आ रहा है. वीडियो से पता चला कि वे दुर्लभ सांप थे.
क्या है एनडीपीएस एक्ट?
NDPS एक्ट दो भागों में बंटा है. पहला भाग एनडी और दूसरा भाग है पीएस। ND का मतलब है नारकोटिक ड्रग और PS का अर्थ है साइक्रोट्रॉपिक सबस्टान्स। गांजा, अफीम, डोडा, चूरा आदि नॉरकोटिक ड्रग में आते हैं. यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ड्रग्स होता है, जो कि सोचने और समझने की क्षतमा पर असर करता है. साइकोट्रॉपिक सबस्टांस के तहत श्रेणीबद्ध ड्रग्स में केमिकल मिला होता है. इसके तहत एमडीएम, एमडी, एक्सटैसी, एल्प्राजोलम आदि आते हैं. आमतौर पर NDPS एक्ट के तहत केवल नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ही कार्रवाई करता है.