नईदिल्ली। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा सामने आ रही है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को लेकर लगाई गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई किया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा- क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी के आरोप लग रहे हैं। दरअसल याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले।
उप राष्ट्रपति ने कहा था…
दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो वही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी कोर्ट के काम पर सवाल उठाए थें। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति के इस बयान को गंभीरता से लिया है।