क्या किसी महिला पर रेप का मामला दर्ज किया जा सकता है?
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा एक सवाल जिसकी चर्चा अब हर तरफ है
क्या किसी महिला को रेप मामले में जेल हो सकती है?
महिला को IPC की धरा 375 के तहत रेप के मामले में आरोपी बनाया जा सकता है।
देश में हर दिन रेप के तमाम केस सामने आते हैं। लेकिन ज्यादातर या लगभग सारे ही मामलों में आरोपी एक पुरुष होता है।
ये सवाल तब सामने आया, जब एक 62 साल की विधवा महिला ने दावा किया कि उसे अनावश्यक रूप से फंसाया गया है और उसके बेटे के खिलाफ झूठा रेप का मामला दर्ज किया गया है।
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "हमारे अनुसार, केवल एक आदमी पर ही आरोप लगाया जा सकता है।"
दरअसल ये मामला 62 साल की विधवा महिला के 2 बेटों और एक बहू से संबंधित है।
बहू का आरोप है कि विधवा महिला के अमेरिका में रहने वाले बड़े बेटे ने उससे फेसबुक से दोस्ती की और फिर दोनों की वीडियो कॉल के जरिए शादी हुई।
इसके बाद पंजाब की एक निचली अदालत और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने विधवा की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
जिसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि एक महिला पर बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की रेप केस में धरा-375 के तहत सिर्फ पुरुष को ही रेप की सजा होती है