जागो ग्राहक जागोंः होटल संचालक ने पानी की बॉटल में वसूले 1 रूपए टैक्स, भरना पड़ा 8 हजार रूपए हर्जाना

भोपाल। एमपी की राजधानी भोपाल में एक होटल संचालक ने एक बॉटल पानी पर एक रूपए जीएसटी समेत 29 रूपए ग्राहक से वसूल लिए, जबकि बॉटल पानी की वास्तविक कीमत 20 रूपए थी। इस पर उपभोक्ता ने अपत्ति दर्ज कराई, जब बात नही बनी तो वह जिला उपभोक्ता आयोग में आवेदन देकर शिकायत कर दिया। उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए होटल संचालक को निर्देश दिए है कि दो महीने की वसूली गई जीएसटी मानसिक छति पूर्ति 8 हजार रूपए वह ग्राहक को वापस दें।

यह था मामला

खबरों के तहत ऐश्वर्य निगम मिसरोद रोड स्थित डीलक्स होटल में अपने दोस्त के साथ खाना खाने गए थें। उन्हे होटल में जो पानी की बॉटल दी गई थी उसमें 20 रूपए एमआरपी लिखा हुआ था, जबकि होटल संचालक ने पानी बॉटल के 29 रूपए एवं 1 रूपए जीएसटी जोड़कर पैसे ग्राहक से ले लिए। आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल व सदस्य प्रतिभा पांडेय ने निर्णय सुनाया कि एमआरपी में जीएसटी शामिल होता है, ऐसे में अलग से जीएसटी वसूलना गलत है। उन्होने होटल संचालक पर जुर्माना तय किया है, हांलाकि होटल संचालक का तर्क था कि ग्राहक को जो मैन्यू कार्ड दिया गया था, उसमें रेट और जीएसटी का उल्लेख किया गया था। होटल में एसी, म्यूजिक सिस्टम अन्य सुविधाए भी ग्राहक को दी गई। ऐसे में पानी पर जीएसटी लगाना कानूनी अधिकार है। इस तर्क को आयोग ने खारिज कर दिया और ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *