Vibhav Kumar Bail:विभव को इसी साल के शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। स्वाति मालीवाल ने विभव पर सीएम हाउस में मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया था। बाद में इस पूरे मामले पर स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए विभव को हिरासत में लिया था।
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सिंघवी ने जताई आपत्ति
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। सिंघवी ने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि विभव कुमार के मामले में सार्वजानिक टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन उन पर मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर जाने की पाबंदी न लगाई जाये। वह वहां किसी पद पर नहीं रहेंगे। आगे उन्होंने अदालत से कहा कि इस पाबंदी पर समय सीमा निर्धारित करें।
मुख्यमंत्री कार्यालय से दूर रहने के आदेश
अदालत ने विभव को मुख्यमंत्री आवास से दूर रहने का आदेश दिया है। विभव कुमार को यह आदेश दिया गया है कि जब तक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक , वह मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि यह शर्ते सिर्फ इसलिए रक्खी गई है ताकि गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ट्रायल कोर्ट की तरफ से यह कोशिश की जाएंगी की महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही तीन सप्ताह के भीतर पूरी हो सके।
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