Vande Mataram Guideline: केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. 28 जनवरी को गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया और गाया जाएगा और इस दौरान हर किसी को खड़ा रहना अनिवार्य होगा।
आदेश में स्पष्ट रूप में लिखा है कि अगर किसी आयोजन में राष्ट्रगीत यानी जन गण मन और राष्ट्रगान वंदे मातरम साथ में गाए जाएंगे तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और सुनने और गाने वाले सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे।
सभी स्कूलों में भी दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत से होगी। नए नियम के अनुसार संस्थानों में राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाये जाएंगे, राष्ट्रगीत की अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड्स की होगी। इससे पहले तक सिर्फ राष्ट्रगीत के दो ही अंतरे गाये जाते थे.
नई गाइडलाइन के अनुसार तिरंगा फहराने, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम उनके भाषण और सम्बोधन से पहले और बाद में और राज्यपालों के आगमन और भाषण से पहले और बाद में सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा।
मंत्रियों या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौजूदगी वाले गैर-औपचारिक लेकिन जरूरी कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगीत सामूहिक रूप से गाया जा सकता है, बशर्ते इसे पूरा सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश किया जाए।
10 पेजों के आदेश में, सिविलियन पुरस्कार समारोहों, जैसे कि पद्म पुरस्कार समारोह या ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जहां राष्ट्रपति उपस्थित हों, वहां भी वन्दे मातरम बजाया जाएगा।

