Pooja Khedkar Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर से यूपीएससी की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें पूजा खेडकर के खिलाफ झूठे बयान और हलफनामे देने के लिए झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने खेडकर को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
ऑनलाइन दी थी उम्मीदवारी रद्द होने की सूचना।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने तर्क दिया कि 31 जुलाई को खेडकर की उम्मीदवारी रद्द करने की सूचना उन्हें उसी दिन उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर दी गई थी। इसने कहा कि यह वही ई-मेल आईडी है जो सिविल सेवा कार्यक्रम (सीएसपी) 2022 के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत थी।
पूजा खेडकर हलफनामे पर झूठा बयान दे रही थीं।
यूपीएससी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने कहा कि खेडकर ने अपने वकीलों को भी गलत जानकारी दी थी और उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह हलफनामे पर गलत बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि गलत उत्तर देना गंभीर अपराध है। यूपीएससी ने अदालत से उचित कार्यवाही शुरू करने और झूठी गवाही देने के अपराध के लिए कानून के अनुसार खेडकर के खिलाफ जांच का आदेश देने का आग्रह किया।
पूजा खेडकर पर यह आरोप लगाया गया था।
यूपीएससी ने 31 जुलाई को खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। इसके साथ ही उन्हें भविष्य में परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। खेडकर पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटे का लाभ लेने का भी आरोप था।