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UPI Transactions Bill हुआ पास, डिजिटल पेमेंट शुल्क पर क्या बदलेगा नियम?

UPI Transactions Bill: Lok Sabha passes tax amendment bill; what changes for digital payment charges?UPI Transactions Bill: Lok Sabha passes tax amendment bill; what changes for digital payment charges?

UPI Transactions Bill: Lok Sabha passes tax amendment bill; what changes for digital payment charges?

लोकसभा ने गुरुवार को Taxation and Other Laws (Amendment) Bill 2026 को पारित कर दिया इस विधेयक में टैक्स कानून से जुड़े कई संशोधन के साथ डिजिटल भुगतान व्यवस्था में भी अहम बदलाव का प्रावधान किया गया है। सबसे अधिक चर्चा उसे प्रावधान की की जा रही है जिसके तहत आने वाले समय में UPI Transactions और अन्य डिजिटल भुगतान के माध्यम पर टैक्स लगाने की कानूनी अनुमति दी जा सकती है। हालांकि फिलहाल किसी भी तरह का नया शुल्क लागू नहीं हुआ है।

अब UPI Transactions पर क्या है नया प्रावधान?

नए विधेयक के तहत सरकार को जरूरत पड़ने पर अधिसूचना जारी कर यूपीआई और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टैक्स लगाने के अनुमति देने का अधिकार मिल पाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मौजूदा समय में सभी यूपीआई पर भुगतान शुल्क लागू है सरकार की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई टैक्स दर को लागू करने की तिथि घोषित नहीं की गई है।

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सरकार और बैंकिंग क्षेत्र की अभी क्या दलील है?

बाजार विश्लेषकों के अनुसार डिजिटल भुगतान का तेजी से विस्तार होने के साथ-साथ बैंक और पेमेंट सेवा प्रदाताओं की परिचालन लागत पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस लंबे समय से ऐसा टिकाऊ राजस्व मॉडल चाहता रहा है जिससे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का देखभाल और विस्तार संभव हो पाए। इसी उद्देश्य से यह कानूनी प्रावधान जोड़ा गया है जबकि अंतिम फैसला सरकार की अधिसूचना पर ही निर्भर होने वाला है।

उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर क्या है संभावित असर

वर्तमान व्यवस्था में व्यक्ति से व्यक्ति यूपीआई भुगतान पहले की तरह बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के जारी रहेगा अगर भविष्य में कोई शुल्क लागू किया जाता है तो उसके डायरी टैक्स और प्रभावित लेनदेन की जानकारी सरकार अलग से जारी कर पाएगी। बाजार की विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती चरण में बड़े व्यापारिक लेनदेन या फिर चुने हुए merchant के ट्रांजैक्शन पर शुल्क लागू करने पर विचार किया जा सकता है हालांकि संबंध में अभी भी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है।

अब संसद में बहस और आगे की प्रक्रिया

लोकसभा में या विधायक ध्वनिमत से पारित हुआ है। विपक्ष ने बिना किसी चर्चा के विधेयक को पारित किए जाने पर आपत्ति जताई है जबकि सरकार ने से टैक्स प्रणाली और डिजिटल भुगतान ढांचे को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अब विध्येययक की आगे की संसदीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित प्रावधान लागू होने वाले हैं।

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अब आगे क्या रहेगा निवेशकों और उद्योग की नजर में?

डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में जुड़ी कंपनियां बैंक और फिनटेक उद्योग अब सरकार की अगली अधिसूचना पर नजर बनाए हुए हैं। मिर्ची सब्जियों के अनुसार अगर भविष्य में शुल्क लागू होता है तो उसका स्वरूप दायरा और डिजिटल भुगतान उद्योग की लागत और आय मॉडल को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल आम नग को के लिए भुगतान प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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