उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने यूनिफार्म सिविल कोड (UCC) को आज सदन में पेश कर दिया है. इस बिल पर चर्चा करने को लेकर विधानसभा में विपक्ष हंगामा कर रहा है. विपक्ष के इस हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही को आज 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
सदन में ये बिल पास होने के बाद कानून का रूप ले लेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हैं, जिसका लक्ष्य पारम्परिक रीती-रिवाजों से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है.
UCC लागू होने के बाद क्या होगा?
-हर धर्म में शादी और तलाक के लिए एक कानून
-सभी धर्मों के लिए एक कानून
-बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे
-मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी
UCC से क्या नहीं बदलेगा?
-धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा
-धार्मिक रीती रिवाजों पर कोई असर नहीं
-ऐसा नहीं है की शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएँगे
-खान-पान पूजा-इबादत, वेश भूषा पर प्रभाव नहीं