Twisha Sharma Death Case: त्विषा शर्मा (Tvisha Sharma) की संदिग्ध मौत मामले में फरार आरोपी पति समर्थ सिंह (Samarth Singh) अंतरिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) पहुंच गया है। इससे पहले भोपाल जिला अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में आज दोपहर सुनवाई होने की संभावना है।
Twisha Sharma Death Case: त्विषा शर्मा (Tvisha Sharma) की संदिग्ध मौत मामले में फरार आरोपी पति समर्थ सिंह (Samarth Singh) ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की जबलपुर बेंच में अंतरिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका पर शुक्रवार दोपहर सुनवाई होने की संभावना है।
जिला अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है याचिका
इससे पहले भोपाल जिला अदालत की जज पल्लवी द्विवेदी ने समर्थ सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। त्विषा की मौत के बाद से फरार चल रहे समर्थ की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने उन्हें देश छोड़कर भागने की आशंका में पहले ही लुकआउट नोटिस (Lookout Notice) जारी कर रखा है।
समर्थ के वकील का बयान
समर्थ सिंह के वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि शादी दिसंबर 2025 में हुई थी और 12 मई की रात त्विषा शर्मा ने कथित तौर पर छत पर फांसी लगाकर आत्महत्या (Suicide) कर ली थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में अभी तक कोई सुसाइड नोट (Suicide Note) या बयान सामने नहीं आया है। वकील ने आगे बताया कि त्विषा परिवार की इकलौती बहू थीं और पति व सास के साथ रहती थीं। परिवार के बीच संबंध सामान्य और सौहार्दपूर्ण थे। हर नई शादी में, खासकर अलग-अलग संस्कृति वाले परिवारों में छोटे-मोटे मतभेद होना स्वाभाविक है। शादी के साढ़े चार महीनों में त्विषा करीब पांच बार मायके भी जा चुकी थीं।
हाईकोर्ट में CBI जांच की मांग
18 मई को जिला अदालत से याचिका खारिज होने के बाद अब समर्थ सिंह की टीम ने हाईकोर्ट में सीबीआई जांच (CBI Investigation) की मांग की है। वकील ने यह भी कहा कि किसी भी अदालत ने अभी तक उनके खिलाफ स्थायी वारंट (Permanent Warrant) जारी नहीं किया है। उन्होंने अग्रिम जमानत के प्रावधान को झूठे मामलों से सुरक्षा का हथियार बताया।

