Bhopal: IAS अधिकारी को ट्रैवल कंपनी देगी हर्जाना, जानें क्या है मामला

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MP News in Hindi: भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने ग्राहक के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला मध्यप्रदेश के सीनियर आईएएस फैज अहमद किदवई (Faiz Ahmed Kidwai) से जुड़ा है। उन्होंने टिकट रद्द होने पर रिफंड की मांग को लेकर एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ शिकायत की थी।

Bhopal News: भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने ग्राहक के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला मध्यप्रदेश के सीनियर आईएएस फैज अहमद किदवई (Faiz Ahmed Kidwai) से जुड़ा है। उन्होंने टिकट रद्द होने पर रिफंड की मांग को लेकर एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ शिकायत की थी। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य प्रतिभा पांडे ने हाल ही में ट्रैवल कंपनी ईज माय ट्रिप को 26 हजार रुपए वापसी का आदेश दिया है। वहीं, 7 हजार रुपए मानसिक कष्ट व अन्य खर्च के हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है। फैसले के बाद फैज अहमद किदवई का कहना था कि टिकट कैंसिल किया था, लेकिन ट्रैवल कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया।

अचानक कैंसिल करनी पड़ी थी यात्रा

सीनियर वकील भावना यादव ने बताया कि सीनियर आईएएस फैज अहमद अपनी पत्नी के साथ लंदन जा रहे थे। फ्लाइट मुंबई से थी इसलिए उन्होंने 13 नवंबर 2022 को भोपाल से मुंबई और 27 नवंबर 2022 को मुंबई से भोपाल के लिए हवाई टिकट बुक किए थे। यह टिकट उन्होंने Ease My Trip के माध्यम से IndiGo और Air India से खरीदे थे। हालांकि, 5 नवंबर 2022 को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज में पता चला कि उन्हें कैंसर है। स्थिति इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत यात्रा स्थगित करने और उचित इलाज लेने की सलाह दी। इसी कारण उन्होंने अपनी मुंबई यात्रा रद्द करने और टिकट की राशि वापस पाने के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया। Ease My Trip ने कहा कि टिकट की राशि वापस करने का फैसला एयरलाइंस ही लेगी और उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया।

उपभोक्ता आयोग पहुंचे किदवई

बार-बार संपर्क करने और महीनों इंतजार करने के बाद भी जब अधिकारी को उनकी टिकट राशि वापस नहीं मिली तो उन्होंने भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में 6 अप्रैल 2023 को केस दायर किया। बताया कि एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी ने अनुचित व्यापारिक प्रथाओं का पालन किया। उनकी गंभीर चिकित्सीय स्थिति के बावजूद रिफंड से इनकार किया गया, जबकि मेडिकल आपातकाल में टिकट वापसी के लिए कंपनियों की अपनी नीतियां होती हैं। मानसिक तनाव और आर्थिक हानि के लिए उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जिसके बाद भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने पूरे मामले की गहन जांच के बाद ट्रैवल कंपनी Ease My Trip को हर्जाना देने का आदेश दिया।

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