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तीसरा बच्चा सरकारी नौकरी में नही बनेगे बाधा, 24 साल बाद एमपी सरकार नियम में कर रही बदलाव

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार सरकारी नौकरी में दो-बच्चों की पाबंदी को हटने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस पर सहमति बन गई है। इसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके बाद तीसरी संतान होने पर किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा।

समिति की सहमति, कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से परामर्श के बाद नियम में संशोधन का जो प्रस्ताव तैयार किया था, उसे मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति ने हरी झंडी दे दी है। अब इसे अंतिम निर्णय के लिए आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

दिग्विजय सिंह सरकार ने किया था संशोधन

मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से यह प्रविधान है कि तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, साथ ही जो पहले से नौकरी में होंगे और निर्धारित अवधि के बाद तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्त हो जाएगी। ज्ञात हो कि यह प्रतिबंध 2001 में दिग्विजय सिंह सरकार ने सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन कर लागू किया था।

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