भोपाल। भोपाल जिले में होली और रंगपंचमी पर शराब कारोबार नही होगा। इस दिन शराब दुकानें बंद रहेगी, जबकि भांग और भागघोटा की दुकाने खोली जा सकेगी। आबकारी आयुक्त ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए बताया है कि होली खेलने के दिन यानि कि 14 मार्च को शराब दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी, जबकि रंगपंचमी पर्व पर 19 मार्च को शाम 5 बजे तक शराब का कारोबार नही होगा। इस अवधि में शराब से जुडे हुए वाइन शॉप, मादक द्रव्यों एवं देशी-विदेशी मदिरा के थोक एवं फुटकार सभी तरह के कारोबार पर ताला लगा रहेगा।
जांच कार्रवाई शुरू
होली पर्व पर अवैध शराब कारोबार को रोकने के लिए आबकारी विभाग का दस्ता जांच कर रहा है। यह दस्ता होटल, ढ़ाबा एवं रेस्टोरेंट सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दबिश दिया और जांच करके नियम के तहत कारोबार करने की हिदायत दे रहा है। वही जांच के दौरान अवैध शराब कारोबार करने वाले ऐसे 28 लोगो के खिलाफ आबकारी नियम के तहत कार्रवाई करके चलान भी काटे है।