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ED द्वारा केजरीवाल की गिरफ़्तारी में कुछ गलत नहीं! हाईकोर्ट ने AAP को सन्न कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ED द्वारा शराब निति घोटाला मामले में की गई दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा है कि ED ने सभी कानूनों का पालन करते हुए Arvind Kejriwal को गिरफ्तार किया है. वहीं अदालत में ED की तरफ से कहा गया कि Delhi Liquor Policy Scam मामले में हवाला ऑपरेटर्स और AAP के कैंडिडेट्स के बयान हैं. गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये उम्मीद लगाए बैठी कि अदालत केजरीवाल को बेल देकर ED को फटकार लगाएगी लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी के नेताओं को सन्न कर दिया है.

केजरीवाल को लेकर क्या बोला दिल्ली हाईकोर्ट

9 अप्रैल को शराब निति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान वे बेल की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन अदालत ने यह कहते हुए अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ा दी कि ED द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई एकदम सही और कानूनी है. कोर्ट ने कहा कि ED ने हमें जो सबूत पेश किए हैं, हमने जो बयान सुने हैं उससे यही समझ में आता है कि गोवा में चुनाव लड़ने के लिए हवाला से पैसे भेजे गए.

कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए, इसपर शक करना, कोर्ट और जज पर कलंक जैसा है. ये 100 साल पुराना कानून है ना कि एक साल पुराना जिसमे याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल हुआ है. कोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड में भेजते का फैसला बरक़रार रखते हुए कहा कि-केजरीवाल चुनाव की तरीकों से पक्के तौर पर वाकिफ होंगे, उन्हें तो पता होगा कि चुनाव कब होने हैं इसी लिए यह नहीं कहा जा सकता की गिरफ़्तारी का वक़्त ED ने तय किया।

दरअसल अरविंद केरजीवाल ने आरोप लगाया कि ED ने चुनाव की तरीकों को ध्यान में रखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है ताकि चुनाव में वोटिंग को प्रभावित किया जा सके. ऐसे में कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि- हम मानते हैं कि गिरफ़्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी न कि चुनाव की चुनाव की टाइमिंग देखकर।

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