Shimla Mosque Dispute : संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हालात बेकाबू , प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा सुरक्षा घेरा।

Shimla Masjid Case : शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर विवाद लगातर तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। शिमला के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए जिला प्रशासन ने संजौली में धारा 163 लागू कर दी है। इसके लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है।

लाठीचार्ज में कई घायल

संजौली क्षेत्र में मस्जिद में अवैध ढांचे को गिराने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। पुलिस के लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। संजौली में प्रदर्शन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस सुरक्षा घेरा तोड़ दिया है।

पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करने को मजबूर। Shimla Mosque Dispute

संजौली की मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों के बीच झड़प के दौरान वाटर कैनन और नारेबाजी जारी रही। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करने को मजबूर है।

संजौली में धारा 163 लागू।

इस क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह सुचारू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट अनुपम कश्यप ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संजौली में आदेश जारी किया गया है। इसके तहत कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिले के संजौली क्षेत्र में 5 या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इन गतिविधियों पर रहेगी रोक। Shimla Mosque Dispute

1: एक स्थान पर पांच लोग एकत्र नहीं होंगे।

2 : किसी भी तरह का हथियार या औजार लेकर चलने पर रोक रहेगी।

3 : बिना अनुमति के रैली या जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, यातायात बाधित नहीं किया जाएगा।

4 : सार्वजनिक स्थानों पर मशाल या मोमबत्ती जलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

5 : किसी भी तरह का प्रशिक्षण देने पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें लाठी चलाना सीखना भी शामिल है।

6 : सड़कों और गलियों में पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

7 : पत्थर फेंकने और आपत्तिजनक सामान रखने और किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

8 : लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा।

9 : भड़काऊ भाषण, नारे लिखने और दीवार लेखन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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