रीवा। सलग्नीकरण का आदेश निरस्त करवाने एवं रवानगी न देने की एवज डॉ महेश चंद्र शर्मा के द्वारा 5000 रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए है। रीवा लोकायुक्त एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मेडिकल ऑफिसर , प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उफरी, तह – जयसिंह नगर जिला शहडोल को महेश चन्द्र शर्मा को बस स्टैण्ड में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और उनके खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
यह था मामला
एसपी ने बताया कि आवेदक वीरेंद्र सिंह पिता हरनाम सिंह निवासी पटनार खुर्द पोस्ट, घुँनघुटी थाना पाली तहसील पाली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश ने रीवा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत किया था कि मेरी पत्नी पार्वती सिंह का सलग्नीकरण का आदेश निरस्त करवाने एवं रवानगी न देने की एवज डॉ महेश चंद्र शर्मा द्वारा 10000 रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त पुलिस संभाग रीवा के द्वारा सत्यापन कराया गया। शिकायत सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा 5000 रुपये रिश्वत प्राप्त की गई एवं 5000 रुपए रिश्वत की और मांग की गयी। जिस पर आज दिनांक 03.07.2026 को पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा के निर्देशन में टीम गठित कर ट्रैप कारवाही करते हुए आरोपी मेडिकल ऑफिसर को शिकायतकर्ता से 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

