The decision on the death of 60 people came after 19 years from Rewa Court: रीवा जिले में 19 वर्ष पूर्व 60 लोगों की हुई मौत के मामले में रीवा जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है। पुलिस ने जिस व्यक्ति को 60 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया था, उसे जिला न्यायालय ने सबूतों के अभाव में दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है। दरअसल यह मामला साल 2006 का है, जहां रीवा के ऐतिहासिक गोविंदगढ़ तालाब में यात्रियों से भरी बस के गिरने से 60 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई थी।
जानकारी के मुताबिक 19 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई बस जिगना से यात्रियों को लेकर रीवा की ओर आ रही थी। तभी चालक की लापरवाही से बस अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। अचानक हुए इस हादसे में बस में सवार तकरीबन 60 लोगों के डूबने से मौत हो गई थी। इस मामले में गोविंदगढ़ थाने में बस मालिक अजय प्रताप सिंह के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया थे। लेकिन साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने बस मालिक को दोष मुक्त करार देते हुए उसे बाइज्जत बरी कर दिया।