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मुस्लिम लीग के बाद ‘तहरीक-ए-हुर्रियत’ पर मोदी सरकार का एक्शन

amit shah3

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केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन पर प्रतिबंध लगाया है. गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ के माध्यम से दी. उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA के तहत बैन लगाया गया है.

Ban on Tehreek-e-Hurriyat: जम्मू-कश्मीर को आतंक मुक्त कराने के लिए मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में है. मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप) पर बैन के बाद अब सरकार ने तहरीक-ए-हुर्रियत ( Tehreek-e-Hurriyat) पर प्रतिबंध लगाया है. गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आतंकवादी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA के तहत बैन लगाया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर को UAPA के तहत गैर क़ानूनी संगठन घोषित किया गया है.

Tehreek-e-Hurriyat declared a terrorist organization: अपनी पोस्ट में गृहमंत्री ने लिखा कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है. यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियों को जारी कर रखा है. आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।

मुस्लिम लीग पर भी लगा था प्रतिबंध

हाल ही केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप) पर प्रतिबंध लगाया था. गृहमंत्री अमित शाह बताया था कि देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने कहा था कि यह संगठन और इसके सदस्य मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी गतिविधयों में शामिल है और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं. लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं.

देश के 43 संगठन आतंकी घोषित

43 Organizations of the Country Declared Terrorists: गैर क़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत भारत सरकार किसी संगठन को गैरकानूनी या आतंकवादी घोषित कर सकती है. इसे भी आम भाषा में प्रतिबंध कहा जाता है. अगर किसी संगठन को गैरकानूनी या आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तो उसके सदस्यों का अपराधीकरण हो सकता है, साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है. गृह मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 43 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर उन पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसमें लिट्टे और अलकायदा लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, कई खालिस्तानी संगठन जैसे 43 संगठनों का नाम है.

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