INCOME TAX SLABS UNION BUDGET 2025 में जानिए TAX REDUCTION, TAX EXEMPT और 12 लाख पर टैक्स का पूरा गणित,,,,,
NEW DELHI: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। यह लगातार 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इस बजट में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष आवंटन किया गया। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है।
पूरी कर देनदारी खत्म
अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपये है तो यह तीन अलग-अलग टैक्स स्लैब (TAX SLABS) में आती है। लेकिन छूट और मानक कटौती के कारण आपकी अंतिम कर देनदारी शून्य (₹0) हो जाती है। धारा 87ए के तहत छूट दर को पहले जानिए। पहले यह ₹25,000 थी, अब इसे बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है। जिससे पूरी कर देनदारी खत्म हो जाती है।
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TAX SLABS की प्रमुख बातें
मानक कटौती की बात करें तो ₹75,000 की छूट उपलब्ध है। यानी अगर आपकी आय 12.75 लाख रुपये (12 लाख + 75,000 रुपये) है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। कर-मुक्त (TAX EXEMPT) इस स्थिति में, आय का एक हिस्सा पूरी तरह से कर-मुक्त है और उस पर कर नहीं लगता है। कर-मुक्त (TAX REDUCTION) यहां आय पर कर लगता है, लेकिन छूट और कटौतियों के कारण अंतिम कर शून्य हो जाता है।
TAX SLABS से करों की गणना
₹12 लाख तक की आय “कर-मुक्त” है, लेकिन “कर-मुक्त” नहीं! इसमें कर की गणना (TAX SLABS) की जाती है, लेकिन उपलब्ध छूट इसे शून्य कर देती है।