Supreme Court: उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोज़र एक्शन पर सुनाए गए फैसले का स्वागत किया है।यूपी सरकार ने जारी बयान में कहा कि इस फैसले से माफिया प्रवृत्ति के तत्व और संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी.
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सुप्रीम कोर्ट के बुलडोज़र एक्शन पर दिये गए फैसले का यूपी की योगी सरकार ने स्वागत किया है। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य सम्बंधित केस की सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं बन सकती और यह नहीं तय कर सकती कि कौन दोषी है? यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए मनमाने ढंग से ध्वस्त करती है क्योंकि वह आरोपी है, तो यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है.
कोर्ट के निर्णय के बाद योगी सरकार की ओर से इस बारे में प्रतिक्रिया जारी की गई। आपको बता दे कि इस प्रतिक्रिया में कहा गया है कि कानून राज की पहली शर्त सुशासन होती है. सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है. वह स्वागत योग्य है.
योगी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उससे अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा होगा. माफिया प्रवृत्ति के तत्व या संगठित पेशेवर अपराधियों पर इस फैसले से लगाम कसने में आसानी होगी.
अखिलेश यादव ने किया फैसले का स्वागत
उन्होंने कहा कि सरकार का जो बुलडोज़र प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस सरकार को जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था. उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गयी हैं. वहां के जज साहब जो पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में. कोई भी लोकतंत्र में उस फैसले का स्वागत करेगा.
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