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सुप्रीम कोर्ट का हेट स्पीच पर कड़ा रुख, तत्काल कार्रवाई के निर्देश

supreme court news -

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Supreme Court on Hate Speech: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को हेट स्पीच के खिलाफ कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर तुरंत लगाम लगाई जाए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को बनाए रखा जाए। पुलिस को शिकायत का इंतजार किए बिना स्वत: संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर कार्रवाई करनी होगी।

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को हेट स्पीच के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों को गंभीरता से लेना होगा और इन पर तुरंत रोक लगानी होगी। शिकायत का इंतजार किए बिना पुलिस को स्वत: संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि हेट स्पीच को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह देश के लिए “बड़ा खतरा” बनता जा रहा है।

सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर सख्ती जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बढ़ते नफरती भाषणों पर चिंता जताई और इसे रोकने की तत्काल जरूरत बताई। कोर्ट ने कहा कि ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ के नाम पर नफरत को जायज ठहराना खतरनाक है। यह देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए, हेट स्पीच पर तुरंत लगाम लगानी होगी।

मीडिया को भी कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे IPC की धारा 153A, 153B, 295A और 505 के तहत स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें, भले ही शिकायत दर्ज न हो। कोर्ट ने चेतावनी दी कि कार्रवाई में किसी भी तरह की ढिलाई को अवमानना माना जाएगा। साथ ही, मीडिया, खासकर टीवी चैनलों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि एंकरों की जिम्मेदारी है कि वे नफरत फैलाने वाले बयानों को रोकें। कोर्ट ने सरकार से हेट स्पीच रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने को भी कहा।

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