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केजरिवल को बेल के लिए करना होगा इंतजार,सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट पर भी की टिप्पणी

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal)  की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए फैसला टाल दिया है। सोमवार 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा (Justice Manoj Mishra) और जस्टिस एसवी एन भाटी (Justice SV N Bhati) की बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। इससे पहले 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इंडिया टुडे से जुड़े कनु शारदा और संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट की रोक को न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया। इस पर जस्टिस मनोज मिश्रा ने एक-दो दिन में इस मामले पर हाईकोर्ट का आदेश आने की संभावना जताई है। इस पर सिंघवी ने निचली अदालत के फैसले का हवाला देते हुए उन्हें अंतरिम आधार पर रिहा करने की बात कही। जिस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा,

‘अगर हम अभी आदेश पारित करते हैं, तो हम उच्च न्यायालय से पहले ही मामले पर अपना फैसला सुना देंगे।’

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इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल के दूसरे वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को एक आदेश दिया था। इसमें केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी गई थी। तब कोर्ट ने टिप्पणी की थी,

‘केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उनके भागने का कोई खतरा नहीं है।’

सोमवार को सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिना कोई कारण बताए जमानत आदेश पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 10 पुराने फैसले हाईकोर्ट में पेश किए थे। और बताया कि इन फैसलों के मुताबिक एक बार जमानत मिलने के बाद बिना किसी विशेष कारण के उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

सभी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केजरीवाल पहले हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस लें, फिर हमारे पास आएं। इसने आगे कहा, ‘जब हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारे लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अब हम हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद बुधवार यानी 26 जून को इस पर सुनवाई करेंगे।’

हालांकि इस दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट पर बड़ी टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा, ‘आमतौर पर रोक के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते, बल्कि मौके पर ही सुनाए जाते हैं। यहां जो हुआ वह असामान्य है।’

क्या था मामला?

शुक्रवार 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दिए गए जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल जज बेंच ने ईडी की याचिका पर यह फैसला सुनाया। 21 जून को ईडी ने राउज एवेन्यू के आदेश को चुनौती दी थी। इस अपील पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और कहा था कि दो से तीन दिन में विस्तृत आदेश दिया जाएगा।

https://youtu.be/3xuag_-oyrY?si=vlmNzjJat8PO7xRc

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