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Supreme Court On Coldrif Cough Syrup: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कफ सिरप से बच्चों की मौत पर जनहित याचिका!

Supreme Court On Coldrif Cough Syrup

Supreme Court On Coldrif Cough Syrup

Supreme Court On Coldrif Cough Syrup | एमपी और राजस्थान में ‘Coldrif Cough Syrup’ पीने से 26 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत के मामले में दायर इस याचिका को कोर्ट ने बिना कोई टिप्पणी किए ठुकरा दिया।

आपको बता दें की Supreme Court ने राज्य सरकारों पर भरोसा जताते हुए जांच का जिम्मा उसी पर छोड़ दिया, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा झटका बताया है। यह मामला भारत की दवा उद्योग की लापरवाही को उजागर करता है, जहां हर तीन घंटे में कोई न कोई दवा फेल हो रही है।

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मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों में यह जहरीला सिरप बच्चों के गले में उतरते ही मौत का पैगाम लेकर आ गया। सिरप में मिले डाइएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे घातक रसायनों ने मासूमों की सांसें हमेशा के लिए थाम लीं।

याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने कोर्ट से मांग की थी कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में जांच हो, प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिले और ऐसी कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं।

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