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Supreme Court : बाल विवाह रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइन, पुलिस की स्पेशल यूनिट, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन

Supreme Court : बाल विवाह से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ केस दर्ज करने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि अब सभी राज्यों के लिए सख्त दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत है, ताकि बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लग सके। बता दें कि कोर्ट में इस मामले में 10 जुलाई को ही बहस पूरी हो गई थी, तब कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पर्सनल लॉ पर प्राथमिकता की मांग

कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक, बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 को 21 दिसंबर 2021 को संसद में पेश किया गया था। इस विधेयक को जांच के लिए शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल विभाग की स्थायी समिति के पास भेजा गया था। विधेयक में पीसीएमए में ऐसे संशोधन करने की मांग की गई थी, ताकि पर्सनल लॉ से टकराव की स्थिति में पीसीएमए को प्राथमिकता दी जा सके। यह मुद्दा संसद के समक्ष लंबित है।

इसके लिए व्यापक जागरूकता की जरूरत है। Supreme Court

कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों की शादी के खिलाफ सीईडीएडब्ल्यू जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून मौजूद हैं। संसद बाल विवाह को अवैध घोषित करने पर विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह को केवल सजा देकर नहीं रोका जा सकता। इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार। Supreme Court

1: राज्य सरकार को निगरानी के लिए जिला स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त करना चाहिए।

2: सीएमपीओ के साथ कलेक्टर और एसपी भी जिम्मेदार होने चाहिए।

3: विशेष पुलिस इकाई का गठन किया जाना चाहिए।

4: बाल विवाह के मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने चाहिए।

5: लापरवाह सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

6: सामुदायिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7: स्कूलों, धार्मिक स्थलों और पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

8: जिन समुदायों में बाल विवाह प्रचलित है, उनके लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए।

9: बाल विवाह निषेध के लिए विशेष इकाई स्थापित की जानी चाहिए।

10: मजिस्ट्रेट को स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने और कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है।

कोर्ट ने आगे कहा कि पीसीएमए बाल विवाह पर रोक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें बचपन में शादी तय करने की प्रथा को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। बचपन में शादी तय करने की प्रथा को पीसीएमए के तहत सजा से बचने के लिए भी देखा जाता है। ये प्रथाएं बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। यह उन्हें वयस्क होने के बाद जीवन साथी चुनने के विकल्प से वंचित करती हैं।

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