MP: ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड करने की मांग

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MPPSC News: मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चयनित अभ्यर्थियों ने मांग की कि राज्य सरकार 13% पदों को होल्ड पर रखने के बजाय उन्हें खाली करे, क्योंकि कानून के तहत ओबीसी को पूर्ण 27% आरक्षण मिलना चाहिए।

MPPSC OBC Reservation News: मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। MPPSC के चयनित अभ्यर्थियों ने कोर्ट में मांग की कि राज्य सरकार ने 13% पदों को होल्ड पर रखा है, जबकि कानून के तहत ओबीसी को पूर्ण 27% आरक्षण मिलना चाहिए। राज्य सरकार के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि सरकार भी चाहती है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिले और 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, “हमने आपको रोका कब है?”

वरुण ठाकुर ने रखी अभ्यर्थियों की बात

ओबीसी महासभा और चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वकील वरुण ठाकुर ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 13% होल्ड पदों को तुरंत अनहोल्ड करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर 2022 को जारी सरकारी नोटिफिकेशन कानून के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया।

सरकार ने माना, नोटिफिकेशन था गलत

वरुण ठाकुर के अनुसार, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि उक्त नोटिफिकेशन गलत था और अब वह इसका समर्थन नहीं करती। कोर्ट ने पूछा, “जब हमने रोका ही नहीं, तो आरक्षण का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ?” सरकार ने बताया कि 2019 में 27% आरक्षण का विधेयक पारित हुआ था, लेकिन शिवम गौतम नामक अभ्यर्थी की याचिका के कारण 4 मई 2022 को हाईकोर्ट ने इसे रोक दिया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और सरकार ने स्टे हटाने की मांग की है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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