Sambhal Jama Masjid Servey पर Supreme Court ने लगाई रोक!

Sambhal Jama Masjid Servey : सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद को लेकर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है और साथ ही कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला हाईकोर्ट में है, निचली अदालत कोई कार्रवाई न करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन से सीलबंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा।

निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक। Sambhal Jama Masjid Servey

आपको बता दें CJI Sanjeev khanna ने निचली अदालत के फ़ैसले पर रोक लगाई उन्होने कहा कि क्या यह हाईकोर्ट में अनुच्छेद 227 के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसे लंबित रहने दें। हम शांति और सौहार्द चाहते हैं। आप दलीलें दाखिल करें, तब तक निचली अदालत कोई कार्रवाई न करे। वकील विष्णु जैन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की अगली तारीख 8 तारीख है। सीजेआई ने संभल जिला प्रशासन से कहा कि शांति और सौहार्द सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम इसे लंबित रखेंगे, हम नहीं चाहते कि कुछ हो। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 देखें और देखें कि जिले मध्यस्थता समितियां बनाएं। हमें बिल्कुल तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कोई अप्रिय घटना न हो।

ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सीमित रोक है- वकील विष्णु जैन

सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए और कहा कि कोर्ट ने शांति और व्यवस्था पर चिंता जताई है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा है कि आप निचली अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। निचली अदालत के आदेश पर सीमित रोक है। जब मामला हाईकोर्ट जाएगा तो वह तय करेगा कि रोक रहेगी या नहीं। कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन को रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका है, उन्हें सीलबंद लिफाफे में यह रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

याचिका में क्या कहा गया? Sambhal Jama Masjid Servey

याचिका में कहा गया है कि जिस तेजी से पूरी प्रक्रिया हुई, उससे लोगों को संदेह हुआ और वे अपने घरों से बाहर निकल आए। भीड़ के हिंसक होने के बाद पुलिस ने फायरिंग की और पांच लोगों की मौत हो गई। याचिका में आगे कहा गया है कि शाही मस्जिद 16वीं सदी से है। इतनी पुरानी धार्मिक इमारत का सर्वेक्षण करने का आदेश पूजा स्थल अधिनियम और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अधिनियम के खिलाफ है।

मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं हुई | Sambhal Jama Masjid Servey

संभल के मंदिर के दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई आज स्थागित दी कर दी गई।आपको बता दें आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल होने की संभावना थी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी, संभल की अदालत में कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि, हरिशंकर जैन समेत आठ वादियों ने संभल के शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने के मामले में छह लोगों के खिलाफ दावा दायर किया था।

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