Sub-inspector Rannu Devi suspended in Rewa: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में थाना गुढ़ की सब इंस्पेक्टर (सउनि) रन्नू देवी को अनुशासनहीनता और अशोभनीय व्यवहार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश थाना प्रभारी गुढ़ द्वारा उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के माध्यम से जारी किया गया, जो 3 नवंबर 2025 के अपरान्ह से लागू हो गया है। घटना की जड़ 19 अक्टूबर 2025 को थाना गुढ़ में दर्ज एक शिकायत से जुड़ी है।
इसे भी पढ़ें : रीवा: अमहिया पुलिस ने अवैध सट्टा पर्ची काटने वाले को पकड़ा, पब्लिक गैंबलिंग एक्ट में केस दर्ज
आवेदक रघुनाथ प्रसाद कोरी पिता राधिका प्रसाद कोरी और प्रतिवादी नंदकिशोर कोरी पिता राजबहोर कोरी, दोनों गुढ़ वार्ड नंबर 02 के निवासी, के बीच साइकिल रखने और जमीन संबंधी पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों की शिकायत पर कस्बा बीट प्रभारी सउनि रन्नू देवी ने जांच की। जांच में आपसी रंजिश पाए जाने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए द्विपक्षीय इस्तगासा संख्या 511/25 और 512/25 के तहत धारा 126, 135 बीएनएसएस दर्ज कर मामला बाउंड ओवर के लिए तहसील न्यायालय भेजा गया।
साथ ही, रघुनाथ प्रसाद कोरी की साइकिल वापस करने के निर्देश दिए गए।हालांकि, सोशल मीडिया पर इस प्रकरण से जुड़ा एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया, जिसमें सउनि रन्नू देवी कार्यवाही के दौरान विवादित पक्ष से अशोभनीय वार्तालाप और गाली-गलौच करती नजर आ रही हैं। विभागीय रिपोर्ट में इस कृत्य को “कर्तव्य के प्रति घोर अनुशासनहीनता” करार दिया गया है, जिससे पुलिस विभाग की छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ा है।
निलंबन आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में सउनि रन्नू देवी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। उनका मुख्यालय रक्षित केंद्र, रीवा रहेगा। उन्हें रक्षित केंद्र की दैनिक गणना में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। पुलिस अधीक्षक रीवा ने मामले की गहराई से जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय स्तर पर इस घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि आमजन सोशल मीडिया पर विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

