MP Jabalpur News | मध्य प्रदेश शासन (Madhya Pradesh) द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (National Food Security) के अंतर्गत राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की शत- प्रतिशत ई-केवाईसी के लिए 30 अप्रैल तक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
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जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित राशन दुकान क्रमांक 3316167,3316322, 3316253,3316164,3316107,3316227,3316282,3316285,3316279,3316225,3316436, 3316226,3316135,3316267 एवं 3316281 के विक्रेताओं द्वारा अभी तक 60 प्रतिशत से कम ई-केवाईसी करने के कारण सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे (Assistant Supply Officer Sanjay Khare) द्वारा उक्त विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रवृत्त मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।
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विक्रेताओं को हिदायत दी गई है कि वे प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत हितग्राहियों की ई- केवाईसी किया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले विक्रेताओं के दुकान का प्राधिकार निलंबित करने की कार्रवाई की जावेगी।