MP News Updates | मध्य प्रदेश में नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई जारी कर दी गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी कहलाने वाले इंदौर जिले में फसलों की कटाई के बाद खेतों में नरवाई (अवशेष) जलाने की घटनाओं पर प्रशासन ने सख़्ती दिखाई है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में जिलेभर में नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला प्रारंभ किया गया है।
प्रशासन द्वारा अब तक नरवाई जलाने के 77 मामलों में पंचनामे तैयार किए गए हैं। संबंधित कृषकों के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नरवाई जलाने की घटनाओं पर सतत निगरानी रखी जाए तथा दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
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प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे नरवाई न जलाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें। नरवाई जलाने से न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके वैकल्पिक उपयोग के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं।
लगेगा इतना जुर्माना
ऐसा कोई व्यक्ति / निकाय/ कृषक जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है तो उसकों नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2 हजार 500 रुपये प्रति घटना के मान तथा जिसके पास 2 से 5 एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में पाँच हजार रुपये प्रति घटना के मान से तथा जिसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15 हजार रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा।